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जयललिता की याचिका खारिज

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चेन्नई (वार्ता) , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2008 (12:14 IST)
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक महासचिव जे. जयललिता की समाचार पत्र नक्कीरन के संपादक आर. गोपाल द्वारा दाखिल मानहानि के मुकदमे को समाप्त करने की माँग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश पीआर शिवकुमार ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मानहानि के मुकदमे को इस स्थिति में समाप्त नही किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर सुनवाई जारी है।

न्यायाधीश ने जयललिता को मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने और अपने तर्क निचली अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।

गोपाल ने अन्नाद्रमुक नेता के खिलाफ वर्ष 2001 में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मानहानि का मुकदमा दायर करके 10 लाख रुपए के मुआवजे की माँग की थी।

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