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मालेगाँव धमाके, एटीएस के खिलाफ याचिका खारिज

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नई दिल्ली (भाषा) , मंगलवार, 27 जनवरी 2009 (23:08 IST)
उच्चतम न्यायालय ने मालेगाँव बम विस्फोट मामले की महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा की जा रही जाँच को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हम इस प्रकार की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। वकील कौशल किशोर चौधरी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में पूरी जाँच पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित तथा सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की माँग करने वाले वकील चौधरी ने आरोप लगाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में दयानंद पांडेय, समीर कुलकर्णी तथा शामलाल साहू भी शामिल हैं।

याचिका में वकील ने आरोप लगाया है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियाँ एटीएस और महाराष्ट्र सरकार की साजिश का परिणाम हैं, जिसका एकमात्र मकसद मालेगाँव विस्फोटों को हिंदू आतंकवाद का नतीजा बताकर वोट बैंक की राजनीति करना है।

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