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मुकुल वासनिक के खिलाफ वारंट

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मुजफ्फरपुर , शुक्रवार, 6 मई 2011 (23:24 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट पाने के इच्छुक एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक मामले में यहां की एक अदालत ने पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक के खिलाफ आज वारंट जारी किया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र मालवीय ने अधिवक्ता एके ओझा द्वारा दायर उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए वासनिक के खिलाफ शुक्रवार को वारंट जारी किए जाने का निर्देश दिया।

इस मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए दंडाधिकारी ने गत 29 जनवरी को वासनिक के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन वासनिक आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

गत वर्ष अक्टूबर में ओझा द्वारा कांग्रेस के बिहार मामलों के तत्कालीन प्रभारी मुकुल वासनिक और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनीता विजय सहित पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।

गत 26 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए मालवीय ने साक्ष्य के अभाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर को आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन वासनिक को आगामी नौ मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे। (भाषा)

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