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मृत्यु के बाद नयनार के खिलाफ वारंट!

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तिरुवनंतपुरम (भाषा) , बुधवार, 11 फ़रवरी 2009 (17:15 IST)
एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री ईके नायनार के खिलाफ उनके निधन के पाँच वर्ष बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, क्योंकि पुलिस मजिस्ट्रेट को माकपा नेता की मौत के बारे में जानकारी देने में नाकाम रही।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. गोपालकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कल दूसरी बार वारंट जारी कर दिया, क्योंकि पुलिस ने अदालत को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि जब जनवरी 2007 में पहली बार वारंट जारी किया गया था तभी नायनार की मौत हो चुकी थी।

वर्ष 2002 में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष माकपा नेता के चक्काजाम करने के इस मामले में बीते वर्षों में अदालत ने कई बार सुनवाई की है। इन सभी वर्षों में स्थानीय पुलिस नायनार का मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश करने या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी रिपोर्ट अदालत को देने में नाकाम रही।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार नायनार के खिलाफ मामला बंद करने के लिए पुलिस का उनकी मौत संबंधी रिपोर्ट अदालत में पेश करना जरूरी है। तीन बार केरल के मुख्यमंत्री रहे नयनार का 19 मई 2004 को निधन हो गया था।

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