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राजू बंधुओं की जमानत याचिका खारिज

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स्थानीय अदालत ने शनिवार को सत्यम के संस्थापक, उनके भाई बी. रामा राजू और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त प्रमुख मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने इन तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो सत्यम में हुए 7800 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं।

विशेष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी गंभीर घोटाला जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) को चंचलगुडा जेल में इस मामले में बंद पाँचों आरोपियों के बयान दर्ज करने की भी अनुमति दे दी है। एसएफओआईओ की टीम 29 मार्च से लेकर तीन अप्रैल तक आरोपियों के बयान दर्ज करेगी।

यह दूसरा मौका है, जबकि एसएफआईओ को अदालत से पूछताछ की मंजूरी मिली है। इससे पहले पिछले महीने एसएफआईओ ने रामलिंग राजू, रामा राजू, वाडलामणि श्रीनिवास और प्राइसवाटरहाउस के पूर्व ऑडिटर एस. गोपालकृष्णन एवं ताल्लुरी श्रीनिवास के बयान दर्ज किए थे।

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