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रेप मामले में गिरीश वर्मा को जमानत

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जबलपुर , शुक्रवार, 31 जनवरी 2014 (15:59 IST)
जबलपुर। अपने संस्थान में कार्यरत एक शिक्षिका के कथित यौन शोषण मामले में फंसे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश वर्मा को गुरुवार को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।

न्यायाधीश एनके गुप्ता की एकलपीठ ने साक्ष्यों के अभाव में गिरीश वर्मा को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है।

गौरतलब है कि कुलाधिपति वर्मा पर उनके संस्थान की एक शिक्षिका ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। शिक्षिका ने भोपाल के महिला थाने में वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसके बाद उन्हें भादंवि की धारा 376 के तहत गत 29 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

अपनी शिकायत में शिक्षिका ने वर्मा पर आरोप लगाया है कि वर्ष 1998 से जनवरी 2013 तक कई बार उन्होंने उससे बलात्कार किया। वर्मा ने भोपाल से बाहर की यात्राओं के दौरान होटलों में उनका यौन शोषण किया।

गत 2 जनवरी को भोपाल जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर वर्मा ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। जमानत याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि यह मामला 1998 का है और इतने लंबे अंतराल के बाद पुलिस को शिकायत की गई है। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने पति को भी लंबे अर्से बाद मामले की जानकारी दी। उक्त सभी तर्को को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने वर्मा को जमानत प्रदान की। गिरीश वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखा। (भाषा)

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