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सोहा अली का शस्त्र लाइसेंस रद्द

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गुडगाँव (वार्ता) , गुरुवार, 8 मई 2008 (21:02 IST)
हरियाणा के गुडगाँव जिला प्रशासन ने गुरुवार को अंततः अभिनेत्री सोहा अली का शस्त्र लाईसेंस रद्द कर दिया।

सोहा पर वर्ष 1996 में निर्धारित आयु से कम आयु में शस्त्र लाइसेंस बनवाने, उसके लाईसेंस में दर्ज रायफल का उसके पिता द्वारा काले हिरण शिकार मामले में दुरुपयोग करने और लाईसेंस नवीनीकरण के समय तथ्य छिपाने के आरोप थे।

अभिनेत्री सोहा अली का शस्त्र लाईसेंस रद्द करने के बारे में फैसला उपायुक्त राकेश गुप्ता ने दिया। उन्होंने बताया कि यह लाईसेंस शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत रद्द किया गया है। इस फैसले के खिलाफ 30 दिनों की अवधि में सोहा गुड़गाँव मंडल के आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर कर सकती है।

उन्होंने बताया कि अब गुडगाँव जिला प्रशासन द्वारा झज्जर पुलिस को सोहा के शस्त्र लाईसेंस को रद्द करने बारे लिए गए निर्णय की सूचना भेजी जाएगी और अनुरोध किया जाएगा कि उस लाईसेंस में दर्ज रायफल, जो झज्जर पुलिस के कब्जे में है, उसे सोहा को न दें।

गुप्ता ने बताया कि नवीनीकरण के समय सोहा अली के लाईसेंस में दर्ज रायफल काले हिरण शिकार मामले में झज्जर पुलिस के कब्जे में है, इस तथ्य को सोहा ने गुड़गाँव प्रशासन से छिपाया अन्यथा उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होता।

झज्जर पुलिस ने भी इस बारे में गुडगाँव प्रशासन को सूचित नहीं किया, जिसके लिए हरियाणा सरकार के गृह विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसडीएम गुड़गाँव ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सोहा के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया।

यदि काले हिरण शिकार का मामला गुड़गाँव जिला की सीमा में होता तो पुलिस सोहा अली के शस्त्र लाईसेंस के नवीनीकरण की सिफारिश नहीं करती।

उपायुक्त ने बताया कि अभिनेत्री सोहा अली के शस्त्र लाईसेंस की मूल फाइल गुम होने के मामले की जाँच अतिरिक्त उपायुक्त अभयसिंह यादव को दी गई थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने बताया कि काफी कोशिशों के बावजूद भी उक्त फाइल तलाशी नहीं जा सकी।

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