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हरियाणा के पूर्व डीजीपी को सजा

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चंडीगढ़ , सोमवार, 21 दिसंबर 2009 (23:32 IST)
हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस.राठौर को 19 साल पहले एक किशोरी के यौन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया गया और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जे.एस.सिद्धू ने कहा कि जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर उन्हें एक महीने का कड़ा कारावास और भुगतना होगा। उधर लड़की के परिवार को लगता है कि पूर्व पुलिस अधिकारी हल्की सजा के साथ बच निकल गए।

आईपीसी की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी पाए गए शख्स को दो साल तक की कैद दी जा सकती है।

हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक और हरियाणा लॉन टेनिस संघ के अध्यक्ष रहे राठौर ने 12 अगस्त 1990 को 14 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा का यौन उत्पीड़न किया था। रुचिका ने तीन साल बाद 1993 में जहर पीकर आत्महत्या कर ली।

फैसला सुनाए जाते वक्त अदालत में राठौर और उनकी वकील पत्नी आभा राठौर मौजूद थीं।

डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए राठौर ने फैसला सुनाए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा‘मुझे न्याय प्रणाली में पूरा भरोसा है। इसलिए मैं 20 जनवरी तक एक अपील दाखिल करुँगा। अंतत: मेरी जीत होगी क्योंकि सच निश्चित तौर पर सामने आएगा।’

मामले में जाँच 1998 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। रुचिका का परिवार चंडीगढ़ से चला गया था। उनका आरोप था कि राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बदले में पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। (भाषा)

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