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एरियर्स घोटाले में कार्रवाई के निर्देश

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जबलपुर , शुक्रवार, 16 दिसंबर 2011 (20:02 IST)
हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक व गाडरवारा के थाना प्रभारी और मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग आरोपी अधिकारी के खिलाफ दांडिक मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करें। मामला कूटरचित तरीके से कर्मचारियों का हक मारे जाने के रवैये को कठघरे में रखे जाने से संबंधित है।


न्यायमूर्ति आरएस झा की एकलपीठ के समक्ष प्रभावित कर्मचारियों का पक्ष अधिवक्ता डॉ. अनुवाद श्रीवास्तव, रवीन्द्र पाराशर व कुलदीप सिंह ने रखा। दलील दी गई कि वर्ष 2006 में जलसंसाधन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एरियर्स भुगतान किया गया। जिस राशि का बड़ा भाग अनुविभागीय अधिकारी संजीव कुमार धानुक और लिपिकद्वय प्रदीप कुमार व सुधीर कुमार ने कूटरचना करके हड़प लिया।


कर्मचारियों की शिकायत पर गाडरवारा थाने में धारा 420, 467, 468, 471 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसके बाद विभाग ने आरोपी लिपिकों को तो निलंबित कर दिया, लेकिन अधिकारी संजीव कुमार धानुक के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। जिसका फायदा उठाकर गाडरवारा में ही पदस्थ उक्त अधिकारी मामले के साक्ष्यों को प्रभावित करने पर उतारू है। इधर एक साल गुजरने के बावजूद पुलिस ने अदालत में चालान पेश नहीं किया है। इसी रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई।


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