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सिलिकोसिस पीड़ित को मिली राहत

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मंदसौर , रविवार, 4 दिसंबर 2011 (23:00 IST)
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) श्रम न्यायालय के न्यायाधीश विजयसिंह कावछा द्वारा 2 दिसंबर को एक निर्णय पारित कर कराबी निगम को निर्देश दिए गए कि यूसुफ पिता अजीम डेडवाडिया को 30 अक्टूबर 1996 से 11 फरवरी 2002 तक की अवधि के स्थायी अशक्तता हितलाभ की बकाया राशि का भुगतान किया जाए।


स्लेट-पेंसिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष गोपालकृष्ण मोड़ ने बताया स्लेट-पेंसिल श्रमिक यूसुफ डेडवाडिया को सिलिकोसिस बीमारी 7 जून 1996 को लगी। रोजगार चोट मानते हुए ईएसआई के चिकित्सा बोर्ड ने यूसुफ की अशक्तता की डिग्री 30 प्रतिशत होना निर्धारित किया, जिसे ईएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा स्वीकार कर लिया गया। किंतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह भुगतान 30 अक्टूबर 1996 से नहीं करते हुए 12 फरवरी 2002 से किया गया। इसी के संबंध में यूसुफ ने श्रम न्यायालय मंदसौर में दावा प्रस्तुत कर रोके गए हितलाभ के भुगतान की माँग की थी। सीटू जिला समिति के महासचिव श्री मोड ने बताया कि न्यायालय के उपरोक्त निर्णय ने सिलिकोसिस पीड़ित स्लेट-पेंसिल श्रमिकों में नई ऊर्जा का संचार किया है, वहीं स्लेट-पेंसिल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में भी आशा की एक नई किरण आई है।-निप्र


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