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पुराने नोटों की वैधता समाप्त करने का अध्यादेश लागू

हमें फॉलो करें पुराने नोटों की वैधता समाप्त करने का अध्यादेश लागू
, शुक्रवार, 30 दिसंबर 2016 (22:28 IST)
नई दिल्ली। एक हजार और 500 रुपए के पुराने नोटों को रखना अब पड़ेगा भारी, क्योंकि बंद किए जा चुके पुराने नोटों को लेकर रिजर्व बैंक की देयता और सरकार की गांरटी को समाप्त करने और इन नोटों को रखने को अपराध घोषित करने से जुड़े अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह प्रभावी हो गया है।
वित्त मंत्रालय ने आज यहां बताया कि इन नोटों को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार की प्रतिबद्धता है जिसे समाप्त करने के साथ ही इन नोटों को रखने, किसी को देने या किसी से लेने को अपराध करार देने वाले 'विशेष बैंक नोट (देयता समाप्ति) अध्यादेश 2016' पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
 
अध्यादेश के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 जून का तक समय दिया है ताकि वे देश आकर ए नोट जमा कराने के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकें। 
उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और एक हजार रुपए के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया था और लोगों से 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में जमा कराने या बदलने के लिए कहा गया था। आज यह तिथि समाप्त हो गई है और अब 31 दिसंबर से 31 मार्च 2017 तक इन नोटों को सिर्फ रिजर्व बैंक की चुनिंदा शाखाओं में जमा कराए जा सकेंगे।
 
अध्यादेश के अनुसार, जिन लोगों के पास अभी भी पुराने नोट हैं या विशेष परिस्थितियों में वे इसे जमा नहीं करा सके या बदल नहीं पाए हैं उन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में इन्हें जमा कराने की छूट दी गई है। हालांकि अब तक इन्हें जमा नहीं कराने का स्पष्ट कारण बताना होगा और हलफनामा देना होगा जिसके गलत पाए जाने पर 50 हजार रुपए या जमा कराई गई राशि का पांच गुना जो अधिक हो जुर्माने के तौर पर देना होगा।
 
अध्यादेश में कहा गया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को बंद किए जा चुके पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 जून 2017 तक का समय दिया जा रहा है ताकि इस दौरान वे अपनी सुविधा अनुसार देश में आकर नोट जमा करा सकें। हालांकि विदेशों में रह रहे भारतीय विदेशी विनिमय प्रबंधन (मुद्रा का आयात-निर्यात) कानून, (फेमा) 2015 के अनुरूप 25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक राशि लेकर स्वदेश नहीं लौट सकते। नेपाल और भूटान के लोगों के लिए फेमा में किए गए विशेष प्रावधान लागू होंगे।
 
इसमें कहा गया है कि स्वदेश लौटते समय हवाई अड्डे या दूसरे प्रवेश द्वारों पर सीमा शुल्क अधिकारियों को बंद किए गए नोटों की संख्या और किस मूल्य वर्ग के नोट हैं यह बताना होगा। इसके लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड आवश्यक फॉर्म जारी करेगा जिसे रिजर्व बैंक में पुराने नोट और हलफनामे के साथ जमा कराना होगा। हफलनामा गलत पाए जाने पर 50 हजार रुपए या जमा कराई गई राशि का पांच गुना जो अधिक होगा, जुर्माना लगाया जाएगा।
 
इसमें कहा गया है कि पुराने नोट बदलने की अवधि समाप्त होने पर रिजर्व बैंक की देयता और सरकार की उस पर गांरटी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद पुराने नोट रखने, इसे किसी को देने या किसी से लेने वालों पर इन नोटों के मूल्य का पांच गुणा जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जुर्माना राशि 10 हजार रुपए होगी। (वार्ता) 

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