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पाकिस्तान में लखवी की रिहाई का रास्ता साफ

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, सोमवार, 29 दिसंबर 2014 (12:04 IST)
इस्लामाबाद। वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता जकी उर रहमान लखवी को एक जनसुरक्षा आदेश के तहत हिरासत में रखने के लिए जारी की गई अधिसूचना को सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया। 
यह अधिसूचना उसे 26/11 हमला मामले में एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जारी की गई थी। अधिसूचना निलंबन के ये आदेश जस्टिस नूर उल हक कुरैशी ने जारी किए।
 
इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश ने मुंबई हमले के मामले में लखवी के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 18 दिसंबर को उसे जमानत दी थी। 
 
इससे पहले लखवी जेल से रिहा हो पाता, सरकार ने उसे लोक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कानून (एमपीओ) के तहत 3 महीने के लिए हिरासत में ले लिया था। उसे 5 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई थी।
 
लखवी की रिहाई का आग्रह सरकार द्वारा खारिज कर दिए जाने पर लखवी ने एमपीओ के तहत अपनी हिरासत को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
 
लखवी और 6 अन्य आरोपियों- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम को 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए आरोपित किया गया है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे। वर्ष 2009 से इस मामले में मुकदमा चल रहा है।
 
लखवी भारत की वित्तीय राजधानी में हमलों को अंजाम देने वाले 10 आतंकियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें दिशा-निर्देश देने के आरोपों का सामना कर रहा है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे। (भाषा) 

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