नई दिल्ली। सरकार ने अब आधार नंबर से भी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दे दी है। पहले ई-एनपीएस की सुविधा सिर्फ बैंक खाताधारकों को दी गई थी। इसके लिए उन्हें पैन कार्ड के साथ अपने बैंक के नेट बैंकिंग के जरिए खाता खोलने की सुविधा दी गई थी।
इसमें ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) की औपचारिकता बैंक द्वारा पूरी की जाती थी और उसके बाद ही पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) मिलता था। इसमें थोड़ा समय लगता था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आधार कार्ड के जरिए भी ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए लोगों की सलाह मिल रही थी।
आधार कार्ड को इस व्यवस्था में शामिल करते हुये अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट में इसका विकल्प उपलब्ध करा दिया है। इसमें उपभोक्ता के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाता है और केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल पूरी कर उसी समय पीआरएएन दे दिया जाता है। उपभोक्ता का पता, जन्मतिथि और फोटो आधार के डाटाबेस से अपने-आप अपलोड हो जाती है।
उपभोक्ता के पास फोटो बदलने का विकल्प भी होता है। वहीं मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर उपभोक्ता द्वारा दिया जाता है ,जिसका उपयोग डाटाबेस से मिलान के लिए होता है। इसके बाद न्यूनतम 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करते ही पीआरएएन मिल जाता है। (वार्ता)