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पैन कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर

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पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के साथ सिर्फ आधार से जुड़ा दस्तावेज अथवा आपका वोटर कार्ड ही पैन कार्ड बनवाने के लिए काफी होगा। 
खबरों के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहचान साबित करने के लिए नियमों में ढील दी। कई दस्तावेजों की आवश्यकता संबंधी नियमों में भी बदलाव किए हैं।
अगले पन्ने पर, ये हुए हैं बदलाव...
 
 

इसके सीबीडीटी ने पिछले दिनों इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। इसमें पैन कार्ड बनवाने के लिए जन्म तिथि, पहचान और आवासीय पते की पुष्टि करने वाले अलग-अलग दस्तावेज देने की जरूरत वाले नियम को हटा दिया गया है। 
 
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इस अधिसूचना के अनुसार अब पैन कार्ड के लिए दस्तावेज के रूप में केवल वोटर कार्ड या आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। इन दोनों ही कार्डों में ये तीनों सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। इससे लोगों को तीन अलग-अलग दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
 
अगले पन्ने पर, जन्मतिथि के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य...
 

अधिसूचना के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम (सीजीएचएस) के तहत जारी होने वाले पहचान पत्र को भी जन्मतिथि की पुष्टि के लिए मान्य प्रपत्र माना जाएगा। इस तरह अब जन्मतिथि को वैध ठहराने वाले दस्तावेजों की कुल संख्या बारह हो गई है। 
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पैन कार्ड के लिए मान्य इन दस्तावेजों की संख्या अभी तक आठ थी, लेकिन जो लोग सरकारी सेवाओं में नहीं हैं, उन्हें अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए अब केवल वोटर या आधार कार्ड लगाना ही पर्याप्त होगा। खबरों के अनुसार सरकार वोटर कार्ड, पैन और आधार कार्ड के डाटा को आपस में जोड़ना चाहती है। (एजेंसियां) 

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