इंदौर। इंदौर जिला कलेक्टर को 9 अगस्त को बारिश और पीएम नरेंद्र मोदी की झाबुआ यात्रा का ब्यौरा देते हुए छुट्टी घोषित करना खासा महंगा पड़ गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर से चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
कांग्रेस नेता दिपक जोशी की ओर से अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दायर करते हुए कलेक्टर के छुट्टी को लेकर लिए गए फैसले पर सवाल उठाया था। याचिका में कलेक्टर के इस फैसले को पद का दुरुपयोग बताया और इस मुद्दे पर गाइड लाइन जारी करने की मांग की गई है।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कलेक्टर पी नरहरी से चार हफ्ते में मुद्दे को लेकर जवाब मांगा है, जिसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छुट्टी को लेकर फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सामने आते ही लोगों ने कलेक्टर के फैसले की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की थी। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया था कि उसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।