श्रीनगर। कश्मीर आने वाले टूरिस्टों के लिए खुशी और गम की दो बातें हैं। अब उन्हें कश्मीर दौरे पर दरिया झेलम में क्रूज का मजा लूटने का मौका मिला करेगा। गम की बात यह कही जा सकती है कि डल झील की निशानी हाउस बोट अब बीते कल की बात हो जाएगी।
टूरिस्ट अब श्रीनगर में बहते दरिया झेलम में क्रूज की यात्रा का मजा ले सकेंगे और जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के आलीशान इतिहास से अवगत हो सकेंगे। राज्य के पर्यटन विभाग ने इस सेवा की शुरुआत तो काफी समय पहले कर दी थी, पर अभी इसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी है।
दरिया के किनारों की सैर के लिए इस परियोजना की कल्पना 6 साल पहले की गई थी। तत्कालीन उमर सरकार ने अंततः पहले नदी क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी। क्रूज पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए मोटर बोट से श्रीनगर और ऐतिहासिक पुराने शहर के भ्रमण का द्वार खोलेगी। शहर में कुछ पुलों का इतिहास 100 साल से भी पुराना है।
तत्कालीन पर्यटन मंत्री नवांग रिग्जिन जोरा ने तब कहा था कि झेलम में मोटर बोट क्रूज शुरू करने का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को शहर को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर प्रदान करना है। श्रीनगर के पुराने शहर में अधिकांश धार्मिक स्थल और मंदिर नदी के किनारे स्थित हैं और पर्यटक इन ऐतिहासिक स्थलों को कम ही देख पाते हैं। अब शुरुआत में क्रूज को पीरजू आइसलैंड के पास लाल चौक से खाकी मौला श्राइन तक शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मांग के आधार पर पर्यटन विभाग और मोटर बोट शुरू करेगा।
गम की बात यह है कि कश्मीर की निशानी डल झील की पहचान जो हाउस बोट हैं, वे अब न सिर्फ अतीत की बात होने जा रही हैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हें सिर्फ पोस्टकार्ड पर ही देखा करेगी। ऐसा अदालती आदेशों के कारण होने वाला है।
अदालती आदेश के मुताबिक प्रत्येक हाउस बोट को मल शुद्धिकरण सफाई सयंत्र लगवाना होगा। अदालती आदेश के मुताबिक ऐसे सयंत्र न लगाने वाले हाउस बोटों को जब्त कर लिया जाए और उन्हें पानी से बाहर निकाल जमीन पर ला खड़ा कर दिया जाए।
मजेदार बात यह है कि सरकार इसके लिए न ही वित्तीय सहायता देने को राजी है और न ही वह यह तय कर पा रही है कि हाउस बोटों पर कौन से मिनी सीवेज प्लांट लगाए जाएं। जानकारी के मुताबिक, पिछले 3 सालों के परीक्षणों के बाद ऐसे 4 मॉडलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, पर अभी भी अधिकारी उनके प्रति सुनिश्चित नहीं हैं कि ये संयंत्र भी डल झील को बचा पाएंगे या फिर वे हाउस बोटों को इतिहास बनने से रोक पाएंगे।
ऐसे में हालत यह है कि 1,200 परिवारों के करीब 60 हजार लोगों के सामने रोजी-रोजी का संकट पैदा हो गया है। अदालती आदेश के बाद उन्हें अपनी जमीन अर्थात पानी से बिछुड़ने का डर सताने लगा है। साथ ही डल झील की पहचान हाउस बोटों के इतिहास में दफन हो जाने का डर सताने लगा है।