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प्रसार भारती सीईओ लाली निलंबित

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नई दिल्ली , बुधवार, 22 दिसंबर 2010 (00:47 IST)
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंगलवार रात भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीएस लाली को निलंबित करने का आदेश दे दिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लाली के निलंबन संबंधी आदेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। प्रतिभा के हैदराबाद दौरे की पूर्व संध्या पर यह आदेश आया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने लाली को निलंबित करने की सिफारिश संबंधी एक पत्र राष्ट्रपति के पास भेजा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह पत्र भेजा गया था।

प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार प्रसार भारती के प्रमुख या किसी सदस्य को राष्ट्रपति को ओर से निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। प्रसार भारतीय की स्थापना वर्ष 1997 में एक सरकारी प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी।

लाली के खिलाफ अनियमितताओं के कई आरोप लगे हैं। हाल ही संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण का अधिकार ब्रिटेन स्थित कंपनी ‘एसआईएस लाइव’ को दिए जाने का उनका विवादास्पद फैसला भी इसमें शामिल है।

मंत्रालय की ओर से लाली को निलंबित किए जाने की सिफारिश से एक सप्ताह पहले ही राष्ट्रपति ने प्रसार भारती में हुई कथित अनियमितताओं के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ जाँच पर अपनी सहमति जताई थी। लाली दिसंबर, 2006 में इस पद पर आसीन हुए थे। 63 वर्षीय लाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1971 बैच के अधिकारी हैं। (भाषा)

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