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चंदा कोचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी

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लखनऊ , सोमवार, 25 अगस्त 2014 (20:17 IST)
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लखनऊ। स्थानीय अदालत ने क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी के आरोप के सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोचर और ‘कार्ड ऑपरेशन्स’ के प्रमुख विनय वालसे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए हैं।

लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार यादव ने इमरान अहमद की अर्जी पर गुरुवार को ये आदेश जारी किया। अहमद ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित जांच का निर्देश देने का आग्रह किया था।

शिकायतकर्ता आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड धारक है। उसने कहा कि इस साल 28 मई को उसे रात नौ बजकर 53 मिनट से दस बजकर एक मिनट के बीच तीन संदेश मिले, जो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में थे। चौथे संदेश में सूचना दी गई कि तुर्की में उनके क्रेडिट कार्ड से लगभग 79000 रुपए की शॉपिंग की गई है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने इस संबंध में बैंक के अधिकारियों से संपर्क साधा तो उसे कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद उसने अपना कार्ड ‘ब्लाक’ कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।

अहमद ने कहा कि जब सभी प्रयास विफल रहे तो उसने कोचर और वालसे के खिलाफ अदालत में अर्जी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हजरतगंज के थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। (भाषा)

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