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यूपीएससी की परीक्षा आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2014 (18:10 IST)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आगामी रविवार को होने जा रही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से शनिवार को इंकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि कॉम्प्रीहेंशन के हिस्से को लेकर छात्रों के ऐतराज का मसला पहले ही सुलझाया जा चुका है और जब 9 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हों तो आखिरी समय में परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

शनिवार के दिन कार्यदिवस न होने के बावजूद इस मामले में विशेष सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी।

पीठ ने पूरे मामले को करीब आधे घंटे तक सुना, पर याचिकाकर्ता की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि परीक्षा की मौजूदा प्रणाली विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों को अनुचित फायदा दिलाती है।

न्यायालय ने कहा कि आपने सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के हिस्से की तरफ इशारा किया जबकि उसे हटाया जा चुका है। बीमारी का इलाज तो किया जा चुका है। पीठ ने यूपीएससी के उस फैसले की ओर इशारा करते हुए यह बात कही जिसमें परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वे 24 अगस्त को होने जा रही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्नपत्र ‘सीसैट’ में अंग्रेजी कॉम्प्रीहेंशन के सवालों के जवाब न दें, क्योंकि उनके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। (भाषा)

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