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संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई 30 मार्च को

हमें फॉलो करें संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई 30 मार्च को
उच्चतम न्यायालय अभिनेता संजय दत्त की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई 30 मार्च को करेगा, जिसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराए जाने के मामले को निलंबित करने की माँग की है।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और दत्त की याचिका पर जवाब माँगा है। दत्त लखनऊ संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं।

संजय दत्त ने गुरुवार को अपने को दोषी ठहराए जाने के मामले को लंबित करने की माँग के लिए अदालत में गुहार लगाई थी। मुंबई की एक टाडा अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दत्त को दोषी ठहराया था और उन्हें छह साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

संजय ने अपनी याचिका में इस आधार पर अपने दोषी ठहराए जाने के मामले के निलंबन की माँग की है कि शीर्ष न्यायालय ने भाजपा नेता नवजोतसिंह सिद्धू के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर स्थगन लगा दिया था। दत्त का कहना है कि उन्हें भी सिद्धू की तरह राहत दी जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने 23 जनवरी 2007 को सड़क विवाद में मौत के एक मामले में सिद्धू के दोषी ठहराए जाने के मामले में तीन साल कैद की सजा पर रोक लगा दी थी ताकि वे अमृतसर लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकें। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था।

50 वर्षीय दत्त ने शीर्ष अदालत से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया है कि उन्हें टाडा के तहत गंभीर अपराध से दोषमुक्त किया गया था और मुंबई धमाकों से पहले उनके खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं था।

अभिनेता दत्त को शीर्ष न्यायालय ने 27 नवंबर 2007 को जमानत दी थी। उन्हें जुलाई 2007 में सजा सुनाई गई थी और वह मुकदमे के लंबित होने के दौरान 18 माह की जेल की सजा काट चुके थे।

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