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सोहराबुद्‍दीन मामले में निलंबित होंगे अमीन

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नई दिल्ली (वार्ता) , सोमवार, 30 जुलाई 2007 (20:30 IST)
उच्चतम न्यायालय को सोमवार को गुजरात पुलिस ने सूचित किया कि सोहराबुद्‍दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में पुलिस उपाधीक्षक (अपराध जाँच विभाग) नरेंद्र कुमार अमीन निलंबित किए जाएँगे।

न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति पीके बालासुब्रमण्यम को वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने बताया कि सोहराबुद्‍दीन की पत्नी कौसर बी का 28 नवंबर 2005 को अंतिम संस्कार किए जाने के समय अमीन कथित रूप से मौके पर मौजूद थे और इस तथ्य को शामिल करते हुए गुजरात पुलिस इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।

इसी मामले में न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त वकील अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने बताया कि गुजरात पुलिस की जाँच रिपोर्ट शीर्घ ही पेश की जाएगी।

सुब्रमण्यम ने कहा कि दायर आरोप पत्र में 25 नवंबर 2005 से लेकर और अगले दिन तक कौसर बी का अंतिम संस्कार होने तक कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में गुजरात पुलिस के अधिकारियों की संदेहास्पद भूमिका के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई पाँच अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। गुजरात पुलिस ने अमीन को अंतरिम जमानत देने वाली सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति देने की माँग की।

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