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2G मामले में बढ़ी राजा की मुसीबतें

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2014 (11:09 IST)
नई दिल्ली। विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, सांसद कनिमोझी, द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल के खिलाफ सुनवाई के आदेश दिए और कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धनशोधन के आरोप लगाए गए हैं।
 
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने 19 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और धनशोधन निरोधक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए। आरोपियों में 10 व्यक्ति और 9 कंपनियां शामिल हैं। इन सभी को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के सिलसिले में आरोपित किया था।
 
न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक आरोपी के खिलाफ डीबी ग्रुप कंपनी से कलैगनर टीवी प्रालि को 200 करोड़ रुपए का धनशोधन करने के लिए प्रथम दृष्टया सभी आरोप लगाए गए हैं।
 
अदालत ने जैसे ही अपनी व्यवस्था दी, न्यायाधीश ने सभी आरोपियों से जानना चाहा कि क्या वे अपराध को लेकर अपना दोष स्वीकार करते हैं या सुनवाई चाहते हैं।
 
इस पर सभी आरोपियों ने कहा कि वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सुनवाई चाहते हैं। (भाषा)
 

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