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कोयला घोटाले के आरोपी को कैसे मिला पासपोर्ट?

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नई दिल्ली , मंगलवार, 6 अक्टूबर 2015 (18:53 IST)
नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में एक आरोपी मंगलवार को विशेष अदालत में अजीबो-गरीब स्थिति में फंस गया। सीबीआई ने विदेश जाने की अनुमति वाले उनके आवेदन पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि अपने खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने की जानकारी अधिकारियों को दिए बिना उनका पासपोर्ट कैसे बन गया।
 
जैसे ही आरोपी ज्ञान स्वरूप गर्ग का आवेदन सुनवाई के लिए आया, वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वी के शर्मा ने कहा कि उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि जब उन्हें बतौर आरोपी तलब किया गया है, ऐसे में उन्हें पासपोर्ट कैसे जारी हो गया। सीबीआई ने गर्ग समेत सांसद नवीन जिंदल तथा 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
 
जिंदल और गर्ग के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा 10 अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
 
मामला झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक जिंदल समूह की दो कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि. को आबंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है।
 
शर्मा ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष कहा कि नया पासपोर्ट जारी किए जाने या उसका नवीनीकरण के लिये यह घोषणा करनी होती है कि क्या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है।
 
उन्होंने कहा, 'चूंकि आरोपी गर्ग के खिलाफ सुनवाई लंबित है, बिना अदालत की मंजूरी के उसने कैसे पासपोर्ट प्राप्त कर लिए। यह गंभीर मामला है। उनके खिलाफ सुनवाई हो रही है और उन्होंने बिना हलफनामा दिए पासपोर्ट प्राप्त कर लिया।' (भाषा)

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