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बड़ी खबर! अब आप नहीं ले सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

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नई दिल्ली , रविवार, 17 अप्रैल 2016 (11:50 IST)
नई दिल्ली। बेटी की शादी, घर-मकान बनाने, बेहतर शिक्षा के लिए बेटे का किसी बड़े संस्थान में दाखिला कराने या कोई और मुश्किल आ जाने पर भी अब आप 1 मई से भविष्य निधि में जमा पूरा धन नहीं निकाल सकेंगे।
 
सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए सरकार ने भविष्य निधि में जमा राशि के निकासी के प्रावधानों को कड़ा कर दिया है। नए प्रावधान 1 मई से लागू हो जाएंगे। नए प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि के अंशधारक 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही पूरी जमा राशि निकाल सकेंगे।
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए प्रावधानों के अनुसार भविष्य निधि के अंशधारक असाधारण परिस्थिति में ही अपनी पूरी राशि निकाल सकते हैं। इनमें 58 वर्ष की आयु पूरा करने के अलावा, विदेश में बसने, छंटनी के कारण रोजगार समाप्त होने, कार्य करने में स्थायी रूप से अक्षम और आपसी सहमति के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवा समाप्त होना शामिल है।
 
मौजूदा प्रावधानों के तहत अंशधारक सेवाकाल के दौरान अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक हिस्सा कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए करीब 15 प्रावधान हैं जिनमें शादी- विवाह, घर-मकान बनाने, मकान की मरम्मत कराने, बीमारी का इलाज कराने, लगातार 3 महीने तक वेतन नहीं मिलना और नौकरी समाप्त होने आदि शामिल हैं। भविष्य निधि में तकरीबन 5 करोड़ अंशधारक हैं।
 
सरकार की 2 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि निकासी में बदलाव किया गया है और ये नए प्रावधान 1 मई से लागू हो जाएंगे।
 
भविष्य निधि संगठन के दिल्ली (उत्तर) के आयुक्त अभय रंजन ने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में जमा अपने हिस्से की राशि निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन नियोक्ता की ओर से जमा कराए गए अंश को नहीं निकाल सकेगा। 
 
भविष्य निधि में एक हिस्सा कर्मचारी का और दूसरा हिस्सा नियोक्ता द्वारा जमा कराया जाता है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपने हिस्से की जमा राशि कभी भी ब्याज के साथ निकाल सकता है।
 
उन्होंने कहा कि नए प्रावधान से सामाजिक सुरक्षा में इजाफा होगा और वृद्धावस्था में लोगों के पास अपना पैसा होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में भविष्य निधि में जमा राशि निकाल लेते हैं, लेकिन यह दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है और इसका इस्तेमाल उसी रूप में होना चाहिए। 
 
सरकार की 2 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि निकासी में बदलाव किया गया है और ये नए प्रावधान 1 मई से लागू हो जाएंगे। (वार्ता) 
 

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