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नकली नोट पर रिजर्व बैंक का बड़ा आदेश...

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मुंबई , शुक्रवार, 28 अगस्त 2015 (16:19 IST)
मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोट नकली पाए जाने पर बैंकों को दी जाने वाली 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा कि नकली नोट पाए जाने और उनकी रिपोर्टिंग पर उनके सांकेतिक मूल्य के 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति' और इसके लिए दावे के निर्देश वापस ले लिए जाते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि काउंटर पर, बैक ऑफिस या करेंसी चेस्ट के जरिए नकद जमा कराते समय यदि नकली नोटों की पहचान होती है तो इसका नुकसान जमाकर्ता को उठाना होगा। वहीं, यदि बाद में फटे-पुराने नोटों में या ऑडिट के समय इन नोटों की पहचान होती है तो बैंकों को न/ न सिर्फ इसका नुकसान उठाना होगा बल्कि नोट की सांकेतिक राशि के बराबर जुर्माना भी भरना होगा।
 
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे जमा कराए जाने वाले सभी नोटों की मशीन से जांच करें और इनके नकली पाए जाने पर इन पर 'नकली नोट' का विशेष मुहर लगाएं। साथ ही जमाकर्ता को इसकी रसीद अनिवार्य रूप से देने की हिदायत दी गई है, भले ही वह इसकी प्राप्ति प्रति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे।
 
बैंकों से कहा गया है कि नकली नोटों पर लगाने के लिए पांच सेंटीमीटर गुना पांच सेंटीमीटर आकार में एक समान मुहर का इस्तेमाल करें। एटीएम में रखे जाने या काउंटरों पर दिए जाने से पहले भी नोटों की अच्छी तरह जांच करने की बैंकों को हिदायत दी गई है। (वार्ता)

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