Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

खुशखबर! आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट

हमें फॉलो करें खुशखबर! आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट
नई दिल्ली , बुधवार, 21 जून 2017 (14:30 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है।
 
यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है। इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था। यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था।
 
एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि इन नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें।
 
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने तथा फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एफसीए इंडिया ने नई जीप 'कम्पास' के साथ इंदौर में रखा कदम