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भूमि आवंटन मामले में कुमारस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

हमें फॉलो करें भूमि आवंटन मामले में कुमारस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से झटका
, मंगलवार, 27 सितम्बर 2016 (20:37 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और उनकी पत्नी को गहरा झटका देते हुए उन्हें निचली अदालत में आपराधिक मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया। 
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विनोद कुमार की अपील की सुनवाई करते हुए इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया तथा जनता दल सेक्यूलर नेता  कुमारस्वामी और उनकी पत्नी को आपराधिक मुकदमे का सामना करने का  आदेश दिया।
 
उच्च न्यायालय ने 2011 में  कुमारस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा निरस्त कर दिया था।  कुमारस्वामी पर आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने एक सहकारी समिति को 80 एकड़ जमीन आवंटित की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी भी इस योजना के लाभान्वितों में शामिल थीं। (वार्ता) 

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