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सुप्रीम कोर्ट सख्त, कर्नाटक को दिए पानी छोड़ने के निर्देश

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 30 सितम्बर 2016 (15:20 IST)
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से चार अक्टूबर तक कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करने को कहा। दूसरी ओर न्यायालय ने कर्नाटक के अवज्ञापूर्ण रुख पर उसे आड़े हाथ लेते हुए एक से छह अक्टूर के बीच 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी कि कावेरी संबंधी आदेश की अवहेलना की स्थिति में कर्नाटक पर कानून की गाज गिरेगी। न्यायालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के लिए कल तक सदस्यों के नाम देने को कहा।
 
शीर्ष अदालत के मुताबिक कर्नाटक आदेश की अवहेलना कर रहा है और ऐसे हालात बना रहा है जिनमें कानून की गरिमा प्रभावित होती है। (भाषा)

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