Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

नेपाल के नए संविधान में गोहत्या पर प्रतिबंध

हमें फॉलो करें नेपाल के नए संविधान में गोहत्या पर प्रतिबंध
नई दिल्ली , गुरुवार, 8 अक्टूबर 2015 (00:31 IST)
नई दिल्ली। नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा कि उनके देश के नए संविधान में राष्ट्रीय पशु गाय बनी रहेगी और इसका वध करने या इसका मांस खाने पर सजा मिलेगी। हालांकि नए संविधान ने इस पर्वतीय देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। नेपाली राजदूत ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए नए संविधान के तहत एक कानून बनाया जाएगा।
 
उपाध्याय ने कहा कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और इसकी जगह किसी और पशु को रखने को लेकर दबाव था। दरअसल इसके चलते नेपाल में गोमांस नहीं बिक सकता है। गोहत्या या गोमांस से जुड़े अपराधों को लेकर सात साल की कैद का भी प्रावधान है। अब क्या नया कानून लागू होता है, देखने की जरूरत है।
 
उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नए संविधान में धर्म और उसके आचरण के लिए संरक्षण का प्रावधान है पर धर्मांतरण पर सजा होगी। संविधान में धर्मांतरण रोकने का एक प्रावधान है।
 
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मधेशियों की मांगें पूरी करने के लिए संविधान में दो तिहाई बहुमत से संशोधन की जरूरत होगी। (भाषा)
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi