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आपके लिए जरूरी खबर, अब खाते में लगेगा पैन कार्ड

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नई दिल्ली , शनिवार, 7 जनवरी 2017 (18:07 IST)
नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा के बाद 30 दिसंबर तक जिन खातों में बहुत ज्यादा पैसा जमा कराया गया है। सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों से 15 जनवरी तक उनकी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यदि किसी खाते के साथ पैन नंबर या फॉर्म 60 संलग्न नहीं है तो 28 फरवरी तक खाताधारक को बैंक में पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों तथा डाकघरों से कहा है कि जिन बचत खातों में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान किसी एक दिन 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा कराए गए हैं या पूरी अवधि के दौरान ढाई लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा कराए गए हैं तो उसकी जानकारी 15 जनवरी तक दी जाए। इसके अलावा यदि किसी चालू खाते में इस अवधि के दौरान 12.50 लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा कराए गए हैं तो उसकी भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसमें को-ऑपरेटिव बैंकों में जमा कराई गई राशि भी शामिल है।
 
मंत्रालय ने कहा है कि यदि एक ही व्यक्ति ने विभिन्न खातों में पैसे जमा कराए हैं और उसका कुल योग निर्धारित सीमा से ज्यादा है तो उसकी भी रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपी जाए। खास बात यह है कि सरकार ने ऐसे खातों का चालू वित्त वर्ष का नोटबंदी से पहले का रिकॉर्ड भी मांगा है। 
 
बैंकों से इन खातों के बारे में चार जानकारी मांगी गई है। इनमें खाते में जमा कराई गई कुल राशि, निकाली गई कुल राशि 1 अप्रैल 2016 से 8 नवंबर 2016 के बीच जमा कराई गई राशि तथा 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बाद जमा करायी गयी राशि का विवरण मांगा गया है। सरकार ने इसके लिए आयकर कानून, 1962 की संबंधित धारों में जरूरी संशोधनों के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी की थी।
 
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर की आधी रात से पांच सौ रुपए तथा एक हजार रुपए के पुराने नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। उस समय उसने कहा था कि यदि किसी भी खाते में ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए जाते हैं तो उसकी जांच होगी। (वार्ता)

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