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पीएमजीकेवाई में जमा किए जा सकेंगे पुराने नोट

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नई दिल्ली , गुरुवार, 22 दिसंबर 2016 (22:35 IST)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के लिए कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत अघोषित आय का खुलासा करने वाले 30 दिसंबर तक 500 और एक हजार रुपए के पुराने नोट में कर, जुर्माना और उपकर का भुगतान कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कर, जुर्माना और उपकर का भुगतान आईटीएनएस 287 चलान के जरिए किया जा सकता है। इसके साथ ही अघोषित आय की 25 फीसदी राशि भी पीएमजीकेवाई में पुराने नोटों में ही जमा कराई जा सकेगी।  पीएमजीकेवाई 17 दिसंबर से खुला हुआ है और 31 मार्च 2017 तक इसके तहत अघोषित आय की घोषणा की जा सकती है।
 
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नंवबर की मध्यरात्रि से 500 और एक हजार रुपए के पुराने नोटों का प्रचलन बंद कर दिया जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बैंकों में पुराने नोट जमा करा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने पीएमजीकेवाई की घोषणा की है जिसमें बैंकों में जमा किए जाने वाले अघोषित आय पर कर, जुर्माना और उपकर सहित 49.9 प्रतिशत का भुगतान कर पाक साफ निकला जा सकता है। 
 
इस तरह की अघोषित आय में से 25 फीसदी राशि चार वर्षों तक बगैर किसी ब्याज के इस योजना में जमा भी जमा कराना होगा। सरकार ने कहा है कि बैंकों में अघोषित आय जमा कराने से ही छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक की उस राशि पर कर, जुर्माना और उपकर का भुगतान नहीं किया जाता है। (वार्ता) 

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