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RTI पर जवाब में देरी पर CIC ने PMO को किया आगाह

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, बुधवार, 14 सितम्बर 2016 (18:29 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को आगाह किया है कि सूचना के अधिकार के तहत आने वाले आवेदनों के निपटारे में उचित गंभीरता अपनाई जाए और अनिवार्य समयावधि के अंदर जवाब दिया जाए।
 
मामला मोहम्मद खालिद जिलानी से जुड़ा है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जानना चाहते थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में बकरीद पर और 2015 में बारवफात और ईद-उल-फितर के मौकों पर संदेश जारी किए थे।
 
जिलानी ने अपनी आरटीआई अर्जी में कहा था कि अगर ये संदेश जारी किए गए थे तो इनके प्रेषण के माध्यम समेत पूरा विवरण दिया जाए। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री ने 2014 और 2015 में किसी रोजा इफ्तार आयोजन में भाग लिया था और यदि लिया था तथा उन कार्यक्रमों का क्या ब्योरा है?
 
उन्होंने सीआईसी के समक्ष दावा किया कि उनके एक प्रश्न का उत्तर आवेदन दाखिल करने के 4 महीने बाद दिया गया वहीं बाकी 2 पर उन्हें 10 महीने बाद उत्तर दिया गया।
 
जिलानी ने कहा कि 10 महीने बाद पीएमओ ने मुझे सूचित किया कि यदि मुझे यह जानकारी चाहिए तो मुझे पीएमओ की वेबसाइट देखनी होगी। अगर उन्हें मुझे वेबसाइट का लिंक ही देना था तो वे मेरी आरटीआई दाखिल होने के 1 महीने के अंदर यह कर सकते थे। 
 
उन्होंने यह भी कहा कि पीएमओ से उनकी पहली अपील का जवाब भी 64 दिन बाद दिया गया जबकि आरटीआई कानून के तहत 30 दिन की अनिवार्य समयसीमा में यह देना होता है। जिलानी ने मांग की कि आरटीआई आवेदन का जवाब देने में 30 दिन की समयसीमा का पालन नहीं करने पर पीएमओ पर जुर्माना लगाया जाए।
 
पीएमओ ने अपने जवाब में कहा कि उसने अंतरिम जवाब दिया था जिसमें कहा गया था कि संबंधित कार्यालयों से सूचना मिलते ही दी जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने कहा कि देखा गया है कि अपीलकर्ता को सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं दी गई, हालांकि प्रतिवादी (पीएमओ) की तरफ से कोई दुर्भावना नहीं थी।
 
माथुर ने कहा कि प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में सावधानी बरतें और आरटीआई अर्जियों को गंभीरता से निपटाते हुए अपीलकर्ता को तय समयावधि में सूचना प्रदान की जाए। अगर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को कुछ अन्य अधिकारियों से सूचना मांगनी है तो उन्हें ‘डीम्ड’ सीपीआईओ माना जा सकता है और वे तय समयावधि के अंदर सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। (भाषा)


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