Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को झटका

हमें फॉलो करें नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को झटका
नई दिल्ली , बुधवार, 23 नवंबर 2016 (11:30 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी मामले में झटका देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगाने के केंद्र के अनुरोध को यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे याचिकाकर्ताओं त्वरित राहत मिल सकती है।
 
न्यायालय ने केंद्र की स्थानांतरण याचिका पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बड़े नोटों को बंद करने के मुद्दे पर दायर सभी याचिकाओं को या तो शीर्ष अदालत अथवा किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने संबंधी केन्द्र की याचिका पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की। 
 
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया बड़े नोटों के अमान्यीकरण के कदम के बाद बैंकों में अब तक छह लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़े नोटों के अमान्यीकरण के कदम के बाद पैसों के लेने-देन के लिए डिजिटल इस्तेमाल में ‘बड़ा उछाल’ आया है। रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो नोटबंदी के कदम पर समूचे देश में जमीनी हालात का आकलन करेगी। 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सावधान! यह कंपनी चंद सेकंड में चुरा सकती है आपका फोन डेटा