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दिल्ली में सभी तरह के गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध

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नई दिल्ली , सोमवार, 30 मार्च 2015 (22:07 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू की बिक्री, खरीद, भंडारण और उत्पादन प्रतिबंधित होगा जिसमें गुटखा और तंबाकू वाला पान मसाला शामिल है।
दिल्ली सरकार ने जनता को चबाने वाले तंबाकू पर लगे प्रतिबंध और उसके दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्णय किया है। आप सरकार ने सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की एक अधिसूचना जारी की है।
 
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यहां कहा, ‘हमने शहर में आज से सभी तरह के चबाने वाले तंबाकू की खरीद, बिक्री, उत्पादन और उसके भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली पुलिस, एमसीडी, खाद्य मिलावट की कई टीमें औचक छापे मारेंगी।’ यद्यपि राजधानी में सिगरेट पर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
 
जैन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 10 हजार से अधिक लोगों की तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर से मौत हो जाती है और जन स्वास्थ्य के हित में सरकार तंबाकू वाले गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू आदि उत्पादों की बिक्री, खरीद और भंडारण की इजाजत नहीं देगी।
 
उन्होंने कहा, ‘ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए जारी रहेगा और उसके बाद सरकार जनहित के चलते ऐसे प्रतिबंध को प्रत्येक वर्ष बढ़ाएगी।’ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जनता को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न नागरिक निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। 
 
अधिकारियों ने कहा कि सितम्बर 2012 में दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना थी जो कि शहर में गुटखा प्रतिबंधित करने के उच्चतम न्यायालय के श्रृंखलाबद्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत जारी की गई थी। यद्यपि चूंकि प्रतिबंध में ‘गुटखा’ का उल्लेख था तंबाकू दुकानदारों ने गुटखा (सुपारी और कच्चा तंबाकू) अलग अलग पुड़ियों में बेचना शुरू कर दिया, इसलिए गुटखा प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
 
अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में गुटखा की आपूर्ति पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होती है। उन्होंने कहा, ‘हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को पत्र लिखकर उन्हें राजधानी में चबाने वाला तंबाकू की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे।’ (भाषा)

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