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अरविंद केजरीवाल हाजिर हो....

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नई दिल्ली , बुधवार, 23 अप्रैल 2014 (18:27 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आप के दो अन्य नेताओं को यहां एक अदालत ने एक वकील की आपराधिक मानहानि शिकायत मामले के संबंध में तलब किया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने केजरीवाल, आप नेताओं मनीष सिसौदिया और योगेन्द्र यादव को इस मामले में 4 जून को अदालत के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार शर्मा की शिकायत पर यह निर्देश जारी किया।

मजिस्ट्रेट ने कहा, तथ्यों तथा परिस्थितियों की समग्रता, शिकायतकर्ता की गवाही तथा रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों पर विचार के बाद, मैं प्रथम दृष्टया इतना आधार पाता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 34 के तहत आरोपियों को समन किया जाए।

मजिस्ट्रेट ने कहा, समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति तथा साथ ही गवाहों की गवाही बताती है कि समाचार पत्रों में मानहानिकारक टिप्पणियां प्रकाशित हुईं जिनसे समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और समाज के अन्य सदस्यों की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप के स्वयं सेवकों ने उनसे संपर्क कर पार्टी टिकट पर यह कहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था कि केजरीवाल उनकी समाज सेवा से काफी खुश हैं।

उन्होंने आप के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा तथा बाद में सिसौदिया और यादव ने उन्हें बताया कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है।

शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता ने अपना राजनीतिक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और प्रचार पर पांच लाख रुपए का खर्च आया। शिकायत में कहा गया है कि सितंबर 2013 में अधिवक्ता को बार के चुनाव कराने के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन की चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कुछ असंतुष्ट तत्वों ने चुनावों में बाधा पहुंचाई और चुनाव रद्द कर दिए गए। इसके बाद फिर से चुनाव कराने का फैसला किया गया।

शिकायतकर्ता ने 14 अक्‍टूबर 2013 को प्रमुख दैनिकों में लेख पढ़े, जिनमें उसके खिलाफ अभद्र और मानहानिकारक भाषा का इस्तेमाल किया गया था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

लेख में यह भी कहा गया था कि आप ने शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र से उसकी जगह किसी अन्य को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। लेख में पार्टी के बयान का हवाला दिया गया था कि ऐसा पाया गया है कि आप के उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले और प्राथमिकी लंबित हैं और उसने अपने आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया था। (भाषा)

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