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EC करेगा 'पेड न्यूज' मामलों की जांच

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नई दिल्ली , सोमवार, 5 मई 2014 (18:20 IST)
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के नेता के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायतों की जांच का अधिकार है और यदि इस मद पर हुए खर्च की जानकारी नहीं दी जाती है तो आयोग ऐसी शिकायत की जांच का आदेश दे सकता है।

न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऐसे मसलों की जांच के आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि चव्हाण के खिलाफ शिकायत पर 45 दिन के भीतर जांच की जाए।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चव्हाण की याचिका पर इस बारे में आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने पेड न्यूज के मामले में चव्हाण को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने 2009 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान चव्हाण द्वारा ‘पेड न्यूज’ से संबंधित कथित खर्च की प्रामाणिकता की जांच करने से 2011 में निर्वाचन आयोग को रोक दिया था।

निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी और किरीट सोमैया की शिकायतों पर यह जांच शुरू की थी। (भाषा)

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