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भारतीय पर हमला : पूर्व पुलिसकर्मी पर लगा अभियोग

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वॉशिंगटन। 57 वर्षीय एक भारतीय पर अत्यधिक बल प्रयोग करने के मामले में एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ संघीय मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के तहत अभियोग लगाया गया है। इस मामले में दोषी को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

सहायक अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता और अलबामा के नॉर्दर्न जिले में अमेरिकी अटार्नी जोएस वेंस ने 2 पृष्ठीय अभ्यारोपण में कहा क‍ि एक संघीय ग्रैंड जूरी ने सुरेशभाई पटेल को जमीन पर धक्का देने वाले वाले पुलिसकर्मी एरिक पार्कर के खिलाफ कलर ऑफ लॉ के तहत अधिकारों के हनन का अभियोग लगाया है। इस बलप्रयोग के कारण पटेल आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे।
 
अभियोग में कहा गया है कि पार्कर की कार्रवाई ने पीड़ित को अमेरिकी संविधान के तहत मुहैया कराए गए उस अधिकार से वंचित किया, जो उसे अनुचित तलाशी से सुरक्षा प्रदान करता है।
 
वेंस ने कहा क‍ि पुलिस अधिकारियों को कानून को बनाए रखने और लोगों की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है ताकि लोग पुलिस पर भरोसा कर सकें। सुरक्षा की शपथ का उल्लंघन करने वाले और अत्यधिक बल प्रयोग करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।
 
गौरतलब है कि पटेल 6 फरवरी को जब अपने घर के पास टहल रहे थे, उस समय पार्कर ने उन पर बेरहमी से हमला किया था। पार्कर के साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। पटेल घटना से कुछ ही दिन पहले अपने बेटे और बहू के पास रहने आए थे ताकि वे उनके नवजात शिशु की देखभाल करने में उनकी मदद कर सकें।  

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