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शक्तिमिल गैंगरेप केस में दो नाबालिग दोषी करार

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मुंबई , मंगलवार, 15 जुलाई 2014 (18:25 IST)
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मुंबई। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने एक फोटो पत्रकार और एक टेलीफोन ऑपरेटर के शक्तिमिल सामूहिक बलात्कार मामलों के संबंध में गिरफ्तार दो नाबालिगों को मंगलवार को दोषी ठहराया और उन्हें अच्छे व्यवहार के बारे में सीखने हेतु तीन साल के लिए नासिक के एक स्कूल में भेज दिया।

विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने कहा, जेजेबी ने आज सामूहिक बलात्कार मामलों में दो नाबालिगों को दोषी ठहराया और बोर्ड ने उन्हें अच्छा व्यवहार सीखने के लिए नासिक के बोस्टन स्कूल भेजा।

निकम ने कहा कि प्रमुख मजिस्ट्रेट जीबी जाधव और सदस्य मैरी शेट्टियार के बोर्ड ने दो नाबालिगों को भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश और छेड़छाड़ से जुड़ी तथा अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया।

दोषी ठहराने के बाद निकम ने बोर्ड से कहा कि नाबालिगों ने अतिजघन्य अपराध किए हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें से एक नाबालिग को 22 वर्षीय फोटो पत्रकार से सामूहिक बलात्कार के संबंध में गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरे नाबालिग को 18 वर्षीय टेलीफोन ऑपरेटर से सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया था।

सत्र अदालत ने चार अप्रैल को इन दोनों सामूहिक बलात्कार मामलों के संबंध में तीन दोषियों विजय जाधव (19), कासिम बंगाली (21) और मोहम्मद सलीम अंसारी (28) को मृत्युदंड दिया था। इसके अलावा दो अन्य आरोपियों अशफाक शेख और सिराज रहमान को इन मामलों से संलिप्तता को लेकर आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

टेलीफोन ऑपरेटर का पिछले साल जुलाई में मध्य मुंबई के शक्तिमिल परिसर में सामूहिक बलात्कार किया गया था जबकि फोटो पत्रकार का 22 अगस्त को सामूहिक बलात्कार हुआ था। (भाषा)

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