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पल्लवी पुरकायस्थ केस में गार्ड दोषी करार

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मुंबई , सोमवार, 30 जून 2014 (19:04 IST)
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मुंबई। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या के मामले में सुरक्षा गार्ड सज्जाद अहमद मुगल को सोमवार को दोषी करार दिया। पुरकायस्थ की 2012 में उपनगरीय वडाला में उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी।

‘हिमालयन हाईट्स’ बिल्डिंग में चौकीदार के रूप में नियुक्त 22 वर्षीय मुगल को हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का दोषी पाया गया।

मुगल को दोषी करार देते हुए सत्र न्यायाधीश विरुशाली जोशी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का आरोप साबित हो गया है। इसके बाद आरोपी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की।

बहरहाल, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने अदालत से आग्रह किया कि दलीलों और सजा सुनाने के लिए आगे कोई तिथि दी जाए। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि आरोपी ने पल्लवी की 8 अगस्त 2012 को तब हत्या कर दी थी, जब उन्होंने (पल्लवी) अपने प्रति उसकी (मुगल) हरकतों का प्रतिरोध किया था। (भाषा)

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