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मॉडल ने लगाया IPS पर रेप का आरोप

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मुंबई , गुरुवार, 24 जुलाई 2014 (22:30 IST)
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मुंबई। मॉडल से अभिनेत्री बनी एक युवती ने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर पिछले साल बलात्कार करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है जिसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

सहायक पुलिस आयुक्त रमेश लोखरे ने कहा, पुलिस उपमहानिरीक्षक सुनील पारस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मॉडल ने कल रात शिकायत की थी कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ बलात्कार किया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) सदानंद दाते ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कल रात 57 वर्षीय पारस्कर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376(2) (पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार), 376सी (जेल, रिमांड होम आदि के अधीक्षक द्वारा शारीरिक संबंध बनाना) और 354(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

दाते के मुताबिक जांच अपराध शाखा की क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को स्थानांतरित कर दी गई है जिसकी प्रमुख पुलिस उपायुक्त शारदा राउत हैं। 25 वर्षीय मॉडल ने मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया से संपर्क किया था और महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (नागरिक अधिकार संरक्षण इकाई) के पद पर तैनात पारस्कर के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ की शिकायत की।

मामला महिला प्रकोष्ठ को भेज दिया गया जिसने प्रारंभिक जांच की और उसके बाद मालवानी थाने में 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। अपराध कथित तौर पर एक होटल में किया गया जो उपनगर मलाड में उक्त थाने के अंतर्गत आता है।

पुलिस के अनुसार मॉडल ने आरोप लगाया है कि पारस्कर ने 2013 के आखिरी चार महीने में दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 2012 में पारस्कर से एक मामले के सिलसिले में मुलाकात की थी, जिस समय वह मुंबई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी क्षेत्र) थे। उसके बाद उन्होंने युवती से दोस्ती बढ़ाई और कथित तौर पर एक बार उसके साथ छेड़छाड़ की और दूसरी बार उसके साथ बलात्कार किया।

जब दाते से पूछा गया कि क्या पुलिस ने पारस्कर को गिरफ्तार करने के लिहाज से पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं तो उन्होंने कहा, हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और सही समय पर उचित फैसला लेंगे। उन्होंने बताया कि आज युवती के कुछ मेडिकल परीक्षण कराए गए।

इस साल मार्च में डीआईजी के तौर पर स्थानांतरित किए गए पारस्कर की टिप्पणी नहीं मिल सकी। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी यौन अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे उस अवधि के लिए, जो सात साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है, की कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माना भी अदा करना होगा। (भाषा)

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