मुंबई। अदालत के एक आदेश के बाद मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ऐसा अंधेरी स्थित उनके बंगले के निकट अवैध निर्माण के कारण मैंग्रोव को कथित तौर पर नुकसान पहुंचने को लेकर किया गया है।
पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय हास्य कलाकार के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और शहर नियोजन अधिनियम एवं भादंसं की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले बुधवार को अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर सुनवाई की और शर्मा एवं अन्य संलिप्त सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता की तरफ से अदालत में पेश हुईं अधिवक्ता आभा सिंह ने कहा कि न्यायाधीश एए पंचभाई मैंग्रोव बफर जोन में गैर-कानूनी निर्माण (कथित तौर पर शर्मा द्वारा) संबंधी हमारी दलील से सहमत हुए। यह सबको पता है कि आरोपी का अंधेरी (पश्चिम) में एक छोटा बंगला है।
उन्होंने साथ ही कहा कि इस स्थान पर अतिरिक्त मंजिल जोड़कर उन्होंने गैर-कानूनी निर्माण शुरू कर दिया, जिससे कानून का उल्लंघन होता है। कॉमेडियन ने सितंबर में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया था। शर्मा ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि उपनगरीय अंधेरी के वर्सोवा में अपने घर में निर्माण के लिए बीएमसी के एक अधिकारी ने उनसे पांच लाख रुपए रिश्वत की मांग की। उन्होंने 9 सितंबर के अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया था। (भाषा)