नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने फेरा के उल्लंघन के एक मामले में समनों की कथित तौर पर तामील न करने पर विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने कहा कि माल्या में देश के कानून के प्रति सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।
अदालत ने कहा कि माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।
दिल्ली की अदालत ने 2012 में चेक बाउंस को लेकर दायर डीआईएएल की एक याचिका पर माल्या के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया।