Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

राजस्थान राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों में छूट

हमें फॉलो करें राजस्थान राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों में छूट
जयपुर , बुधवार, 4 नवंबर 2015 (11:46 IST)
जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की मांग पर विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों के बारे में संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि किसी कर्मचारी के पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर तथा उसके पुनर्विवाह करने की स्थिति में प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए उसे एक संतान पैदा करने की छूट दी जाएगी। एक प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर उसे एक ही माना जाएगा।

राठौड़ ने बताया कि 20 जून 2001 को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान होने पर वह राजकीय सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं था। साथ ही जो राज्य सेवा में है, उसके दो से अधिक संतान होने पर वह पांच वर्ष तक पदोन्नति का पात्र नहीं था। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने इसमें बदलाव के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियों को देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि रिक्त पद उपलब्ध होने पर प्रशासनिक विभाग एक वर्ष के लिए 65 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी को कार्मिक और वित्त विभाग पूर्व सहमति के बिना ही नियुक्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि पद रिक्त रहने पर प्रशासनिक विभाग नियुक्ति की अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा। दो वर्ष बाद भी पद रिक्त रहने पर पुनर्नियुक्ति के लिए कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 164 ये में परिवर्तन किया जाएगा। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi