Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

‍सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार को झटका

हमें फॉलो करें ‍सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार को झटका
नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 मई 2015 (12:00 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के फैसले में आप सरकार की शक्तियों को कम करने वाली अधिसूचना को संदिग्ध कहा गया था।
 
 
21 मई की अपनी अधिसूचना में केंद्र ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को अपने अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कार्रवाई करने से रोक दिया था और कहा था कि उपराज्यपाल अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए 25 मई के फैसले पर कोई रोक न लगाए जाने की बात स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश ए के सीकरी और न्यायाधीश यू यू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, 'इस चरण में हम रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं और जवाब मिलने के बाद हम इसपर गौर करेंगे।' पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है और उससे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर अपील पर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
 
पीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय केंद्र की 21 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की ताजा याचिका पर स्वतंत्र रूप से और एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना सुनवाई करेगा। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi