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व्यापमं घोटाले के सरगना की संपत्ति कुर्क

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इंदौर , मंगलवार, 31 मार्च 2015 (20:15 IST)
इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्यप्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले से जुड़े एक गिरोह के सरगना की 3.34 करोड़ रुपए मूल्य की चल-अचल संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर ली। यह संपत्ति धनशोधन (अवैध धन को वैध करना) से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में कुर्क की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि व्यापमं घोटाले में गिरफ्तार जगदीश सगर की कुर्क अचल संपत्ति में इन्दौर में दो मकान और एक भूखंड, भिंड जिले में 21 एकड़ कृषि भूमि और ग्वालियर में एक मकान शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) द्वारा व्यापमं घोटाले के इस आरोपी के घर से जब्त 3.1 किलोग्राम वजनी सोने के जेवरात, चार महंगे चौपहिया वाहन और 18.8 लाख रुपए की नकदी भी ईडी ने कुर्क कर ली।

ईडी अधिकारी ने बताया, सगर की कुर्क चल और अचल संपत्ति का कुल मूल्य 3.34 करोड़ रुपए है। उस पर आरोप है कि उसने यह संपत्ति व्यापमं घोटाले के कालेधन से खरीदी थी।

उन्होंने बताया कि ईडी ने सगर के अलावा व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी समेत 10 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ पिछले साल धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। यह घोटाला व्यापमं की पिछले वर्षों में आयोजित प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े से जुड़ा है।

सगर, व्यापमं के आयोजित प्री.मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में कथित फर्जीवाड़े में शामिल गिरोह का सरगना है। उसका गिरोह पीएमटी में अलग-अलग तरह से फर्जीवाड़ा कर उन उम्मीदवारों को सूबे के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिलवाता था, जो अपने अवैध दाखिले के बदले उसे मोटी रकम चुकाते थे। (भाषा)

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