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मुक्केबाज विजेन्दर को उच्च न्यायालय का नोटिस

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चंडीगढ़ , शुक्रवार, 24 जुलाई 2015 (19:30 IST)
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मुक्केबाज विजेन्दर को नया नोटिस जारी किया। यह नोटिस इस मुक्केबाज के पेशेवर मुक्केबाजी लीग में शामिल होने के लिए जारी किया गया है।
यह नोटिस न्यायाधीश एसके मित्तल और न्यायाधीश एचएस सिंधु की पीठ ने जारी किया है, जिसका जवाब उसे 20 अगस्त तक देना है।
 
विजेन्दर के पेशेवर मुक्केबाज बन कर क्वींसबरी मुक्केबाजी लीग से जुड जाने की मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इससे पहले हरियाणा सरकार और विजेन्दर को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को खेल नीति के खिलाफ करार दिया था।
 
हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल ने पेश होकर जबाव देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। खंडपीठ ने आज विजेन्दर को नया नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए 20 अगस्त तक का समय दिया है।
 
हरियाणा पुलिस ने हाल ही में मुक्केबाज विजेन्दर को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की धमकी दी थी। उनका कहना था कि पेशेवर बनने के लिए मुक्केबाज को सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है। 
 
बीजिंग ओलम्पिक में कांस्य पदक जीतने के बाद विजेन्दर को हरियाणा सरकार ने डीएसपी बनाया था, जिन्हें अभी अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करनी है। (भाषा) 

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