हर घर तिरंगा : जानें तिरंगा फहराने के नियम

Har Ghar Tiranga : स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है...

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सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर नियम तय कर रखे हैं। जिनका पालन करना जरूरी है।

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भारतीय ध्वज संहिता कानून में तिरंगे को फहराने के नियम हैं। उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है।

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कॉटन/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशम/खादी से बना तिरंगा अपने घर फहराया जा सकता है।

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इस बार तिरंगे को 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

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झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तिरंगा फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए।

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इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए।

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अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिलियां होनी आवश्यक हैं।

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झंडे को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकते हैं।

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तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

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किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।

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किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते।

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झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए।

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भारतीय झंडा हाथ से काते गए, हाथ से बुने गए या मशीन से बना होना चाहिए।

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राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

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ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

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ध्यान रहे-

कागज के झंडे लोग फेंक देते हैं, ये पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं, यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। उपयोग के बाद मर्यादित तरीके से एकांत में रख दें।

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तिरंगे का अपमान करने पर सजा

कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देने का दंड मिल सकता है।

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