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कालिख कांड के आरोपियों ने किया समर्पण

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हमें फॉलो करें खंडवा। कोर्ट ने छोड़ा
खंडवा , बुधवार, 22 फ़रवरी 2012 (00:36 IST)
पंद्रह दिनों की फरारी काटने के बाद कालिखकांड के आरोपी कांग्रेसियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर उन्हें जमानत हासिल हो जाने से इस चर्चित घटना के एक भाग का पटाक्षेप हो गया। जमानत मिलने से कांग्रेस खेमे में उल्लास व्याप्त है। आरोपियों ने रैली निकालकर खुशी का इजहार किया।


नगर निगम आयुक्त दिलीप कापसे के चेहरे पर कालिख पोतकर विरोध जताने वाले 6 कांग्रेसी पार्षद एवं 2 दो पार्षद पतियों पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। 6 फरवरी 12 को हुई इस घटना के बाद 8 आरोपी फरार हो गए थे। आयुक्त से अभद्रता और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निगमकर्मियों ने आंदोलन कर विरोध जताया था। 8 आरोपियों में से पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष रमेश सुनगत और पार्षद पति राकेश तंतवार के गिरफ्तारी देने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिलने से अन्य आरोपियों के भी समर्पण की संभावना बढ़ गई थी।


कालिख कांड के फरार आरोपी पार्षद लियाकत, विनोद यादव, मुकेश यादव, जयप्रकाश यादव, योगेंद्र सोनकर तथा पार्षद पति अरुण गंगराड़े 18 फरवरी को गिरफ्तारी देने वाले थे लेकिन कतिपय कारणों से यह मामला टल गया। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं मिलने और तीन दिनों की छुट्टी होने से मंगलवार को समर्पण के प्रस्ताव को भी पुलिस ने मौन स्वीकृति दे दी थी। इसी रणनीति के चलते फरार 6 आरोपियों ने कांग्रेसी नेताओं के साथ सीएसपी कार्यालय पहुँचकर दोपहर में गिरफ्तारी दे दी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष (शहर) जतिन पटेल, ग्रामीण अध्यक्ष ओंकार पटेल, चैनसिंह वर्मा, रमेश सुनगत, राकेश तंतवार, शेख फरीद सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। कालिख कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक की रणनीति के सूत्रधार के रूप में कांग्रेसी नेता रियाज हुसैन की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है। जमानत के बाद खुली जीप में सवार आरोपी नगर निगम चौराहे स्थित महात्मा गाँधी की प्रतिमा तक पहुँचे और उन्हें फूल समर्पित किए।


जमानत मंजूर

थाना कोतवाली पुलिस ने कालिख कांड के आरोपी 5 पार्षदों तथा 1 पार्षद पति को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वैभव सक्सेना की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने कहा अपराध गैर जमानती है। विवेचना भी अपूर्ण है। पुलिस ने आरोपियों को 7 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की माँग की है। श्री सक्सेना ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर कहा प्रकरण के दो आरोपियों की जमानत सत्र न्यायालय से हो चुकी है। इन पाँच आरोपियों का अपराध भी जमानत पर छूटे आरोपियों के समान है इसलिए ये भी जमानत पाने के अधिकारी हैं। उन्होंने आरोपी पार्षद जयप्रकाश यादव, विनोद यादव, मुकेश यादव, योगेंद्र सोनकर तथा पार्षद पति अरुण गंगराड़े को 10-10 हजार रुपए की सक्षम जमानत पर छोड़ने के आदेश पारित किए। आरोपी सोनकर की ओर से मुकेश नागोरी तथा शेष पाँच आरोपियों की ओर से एसके अग्रवाल ने आवेदन पेश किया। शासन की ओर से प्रीति जैन उपस्थित हुई। -निप्र


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