मध्यप्रदेश को लगातार चौथी बार ‘कृषि कर्मण अवॉर्ड’ से नवाजा जाना, उज्जैन में 1 माह तक चले हिन्दुओं के सबसे बड़े धार्मिक समागम सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन, उच्च सुरक्षा वाली भोपाल केंद्रीय जेल से सिमी के 8 आतंकियों का फरार होना और कुछ ही घंटों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाना तथा सिंहस्थ मेले के दौरान आंधी-तूफान के कारण तंबुओं का उखड़ना और 7 लोगों की जान जाना इस साल मध्यप्रदेश से प्रमुख खबरें रहीं।
इसके अलावा, भोपाल गैस कांड मामले में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के प्रमुख वॉरेन एंडरसन को आश्रय देने और उसे 7 दिसंबर 1984 को भोपाल से अमेरिका भागने में मदद करने के लिए 32 साल बाद भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पर मामला दर्ज होना तथा कानपुर देहात जिले में 20 नवंबर को इंदौर-पटना एक्सप्रेस में मध्यप्रदेश के 28 लोगों की मौत भी बड़ी खबर रही।
खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश को इस साल लगातार चौथी बार ‘कृषि कर्मण अवॉर्ड’ से नवाजा गया। यह पुरस्कार ‘समग्र उत्पादन’ के लिए मिला।
भोपाल जेल से सिमी के 8 विचाराधीन कैदियों ने 30-31 अक्टूबर की रात जेल की दीवार फांदकर फरार होने से पहले एक जेल प्रहरी की निर्मम हत्या कर दी थी। सिमी के आठों कैदी फरार होने के कुछ ही घंटे बाद भोपाल के बाहरी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कैदियों के भागने के मामले में जेल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जेल अधीक्षक सहित 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन में चले सिंहस्थ-कुंभ मेले में 5 मई को आंधी और तेज बारिश की वजह से मेला क्षेत्र में कई अस्थायी तम्बू गिर गए जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। 1 महीने तक चले हिन्दुओं के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आए। कानपुर देहात जिले में 20 नवंबर को पुखरायां के पास तड़के 3 बजे के आसपास इंदौर-पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मध्यप्रदेश के 28 लोगों की मौत हो गई।
भोपाल गैस कांड की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। वर्ष 1984 में 2-3 दिसंबर की मध्यरात्रि को हुए इस भीषण गैस हादसे के 32 साल बाद 19 नवंबर 2016 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) भूभास्कर यादव ने जिले के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी के खिलाफ यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष वारेन एंडरसन को आश्रय देने और उसे भोपाल से अमेरिका भागने में मदद करने के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
सिंह और पुरी के खिलाफ भादंवि की धाराओं 212, 217 और 221 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। दोनों इस मामले में 13 जनवरी को अदालत में पेश होंगे। इस साल राज्य सरकार ने हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आनंद मंत्रालय (हैप्पीनेस मंत्रालय) की स्थापना भी की। (भाषा)