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डालमिया की अर्जी पर जिरह समाप्त

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हमें फॉलो करें बीसीसीआई जगमोहन डालमिया उच्च न्यायालय कलकत्ता
कोलकाता(वार्ता) , शुक्रवार, 18 अप्रैल 2008 (17:25 IST)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों के खिलाफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की अर्जी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

डालमिया के वकील सत्यव्रत मुखर्जी ने न्यायाधीश नादिरा पठेरिया के समक्ष मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पेश किए। फैसला बाद में आएगा।

डालमिया का आरोप है कि बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार, उपाध्यक्ष प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी, शशांक मनोहर, चिरायु अमीन, सचिव निरंजन शाह तथा कोषाध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने झूठे साक्ष्यों के आधार पर उन्हें बोर्ड के संरक्षक पद से हटाया था।

उन्होंने बीसीसीआई पदाधिकारियों के खिलाफ पिछले वर्ष 20 जुलाई को न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की थी।

मुखर्जी ने अपनी दलील में कहा कि जिस नियम के आधार पर डालमिया को हटाया गया है उसे सितंबर 2000 में संशोधित किया गया था जबकि पंजीयक ने इसे 22 मार्च 2007 को रजिस्टर्ड किया था।

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